नगरपालिका खोड़ा की बोर्ड बैठक में पास हुए प्रस्ताव कागजों में ही सिमट कर रह जातें हैं


उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद की नगरपालिका खोड़ा मकन पुर को ग्राम पंचायत से नगरपालिका का दर्जा मिला तो  एक सामाजिक संगठन द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने पर माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा मिला है वहीं दूसरी ओर नगरपालिका की जनता द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि प्रथम महिला चेयरमैन एवं क्षेत्रीय विधायक को ( एस टी पी प्लांट ) पेयजल के टैंक बनाने के लिए पांच वर्ष तक जगह ढूंढने से नहीं मिल सकी थी वहीं दूसरी ओर अपने द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि से तंग आकर खोड़ा की जनता ने अपना विश्वास निर्दलीय जनप्रतिनिधि पर जताया और प्रथम चेयरमैन को सीट से उतार दिया गया जिसकी विधायक और पूर्व चेयरमैन द्वारा खोड़ा की जनता से बदला लेने भावना से खोड़ा का विकास रुकवा दिया गया था और यहां तक कि अधिशाषी अधिकारी की नियुक्ति रोक दी बताते चलें आपको कि नगरपालिका खोड़ा मकन पुर का जो भी कार्य हो रहा है उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रहा है और मौजूदा सरकार के नुमाइंदे अपनी अपनी वाहवाही लूटने से पीछे नहीं है 

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